गैर इरादतन हत्या के तीन आरोपियों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास*
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Sanjay Singh
12 hours ago
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गैर इरादतन हत्या के तीन आरोपियों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
गैर इरादतन हत्या के तीन आरोपियों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला , 61 हजार पांच सौ रुपए का लगाया अर्थदण्ड
संत कबीर नगर । गैर इरादतन हत्या के तीन आरोपियों को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल की कोर्ट ने दस वर्ष का सश्रम कारावास का सजा सुनाया । कोर्ट ने हत्यारोपी सुन्दर , लालजी एवं फूलपत्ती प्रत्येक पर 20 हजार पांच सौ रुपए कुल 61 हजार पांच सौ रुपए के अर्थदण्ड का सजा सुनाया । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।
मामला बखिरा थानाक्षेत्र के ग्राम सांगठ का है । जिला शासकीय अधिवक्ता आनन्द कुमार राय ने बताया कि प्रकरण में वादी मुन्नर केवट पुत्र श्यामलाल ग्राम सांगठ थाना बखिरा ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उसका आरोप था कि दिनांक 3 अगस्त 2005 को समय 5 बजे सुन्दर पुत्र श्यामलाल केवट , लालजी , साहब पुत्रगण सुन्दर केवट एवं उसकी पत्नी फूलपत्ती पत्नी सुन्दर ने राम उजागिर को लाठी डंडा से मार कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था । इस संबंध में मु0अ0सं0 791 / 2005 धारा 304 / 325 / 323 / 504 / 506 भादवि का मुकदमा दर्ज किया गया था । पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आनन्द कुमार राय ने बताया कि विचारण के दौरान आरोपी साहब के अवयस्क होने के कारण उसकी पत्रावली बाल न्यायालय भेज दिया गया । उन्होंने बताया कि अभियोजन ने कुल नौ साक्षी प्रस्तुत किया । सभी ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया । जनपद एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात के तीनों आरोपियों को दोषसिद्ध करार दिया । कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में आरोपियों को दोषसिद्ध ठहराते हुए अलग - अलग धारा में अर्थदण्ड प्रत्येक पर 20 हजार 500 रुपए कुल 61 हजार पांच रुपए का अर्थदण्ड लगाया ।